अंतरराष्ट्रीय अपराधियों ने किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान गेटवे बनाए

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधियों द्वारा किराए के बैंक खातों का उपयोग करके बनाए गए अवैध भुगतान गेटवे के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जो एक सेवा के रूप में धन शोधन की सुविधा प्रदान करते हैं। गुजरात पुलिस द्वारा हाल ही में देश भर में की गई छापेमारी (एफआईआर) 0113/2024) और आंध्र प्रदेश पुलिस (एफआईआर 310/2024) ने खुलासा किया है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों ने किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान गेटवे बनाए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेवा के रूप में सुविधाजनक बनाने वाले अवैध बुनियादी ढांचे का उपयोग साइबर अपराधों की विभिन्न प्रकृति की आय को वैध बनाने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय (एमएचए), सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलडब्ल्यूए) के सहयोग से, साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए सभी कदम उठा रहा है। राज्य पुलिस एजेंसियों से प्राप्त जानकारी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, निम्नलिखित विवरणों की पहचान की गई: चालू खातों और बचत खातों की सोशल मीडिया के माध्यम से खोज की जाती है; मुख्य रूप से टेलीग्राम और फेसबुक से। ये खाते शेल कंपनियों/उद्यमों या व्यक्तियों के होते हैं। इन किराए के खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। III. फिर इन खच्चर खातों का उपयोग करके एक अवैध भुगतान गेटवे बनाया जाता है, जो अवैध प्लेटफार्मों जैसे कि फर्जी निवेश घोटाला साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों, फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि पर जमा स्वीकार करने के लिए आपराधिक सिंडिकेट को दिया जाता है। IV. अपराध की आय प्राप्त होते ही धन को तुरंत दूसरे खाते में डाल दिया जाता है।

बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बल्क पेआउट सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए कुछ पेमेंट गेटवे में पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि शामिल हैं। इन गेटवे के बारे में पता चला है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेवा के रूप में प्रदान करते हैं और विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित होते हैं। I4C ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते/कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र/उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को भी न बेचें/किराए पर न दें। ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धन के कारण गिरफ्तारी सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। बैंक उन बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जाँच कर सकते हैं जिनका उपयोग अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए किया जाता है। नागरिकों को तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर “साइबरदोस्त” चैनल/अकाउंट को फॉलो करना चाहिए।

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Cyber_Crime_Coordinate_Centre#/media/File:Logo_of_i4c.png

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