अपमानजनक टिप्पणी के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

मोइत्रा पर नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे या कार्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ली और 1 जुलाई को लागू हुई। इससे पहले, एनसीडब्ल्यू ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ सांसद सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लिया था।

एनसीडब्ल्यू के बयान के अनुसार, “अशिष्ट टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने देखा कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 को आकर्षित करती है। एनसीडब्ल्यू इन अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और सुश्री मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। सुश्री मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट बताई जानी चाहिए।

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