अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल की याचिका के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नोटिस जारी किया और केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।इस मामले पर 1 जून को सुनवाई होगी। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल पूरे घोटाले के सरगना हैं।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित डायग्नोस्टिक टेस्ट/जांच से गुजरना है और इसलिए वे 7 दिनों का विस्तार मांग रहे हैं।29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका की अवधि बढ़ाने के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मामले में फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लेना अधिक उचित होगा क्योंकि केजरीवाल की याचिका मामले में कार्यवाही पहले ही निर्णय के लिए बंद हो चुकी है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। फैसले के अनुसार, उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करके तिहाड़ जेल वापस लौटना होगा।

%d bloggers like this: