एनसीआर के वकीलों को सीएम कल्याण योजना में शामिल करने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के किसी भी हिस्से में रहने वाले सभी वकीलों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत बीमा लाभ देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) और पांच वकीलों- बलविंदर सिंह बग्गा, मनीष सरोहा, विवेक जैन, शिवम चानाना और वैभव कालरा को नोटिस जारी किया और उनसे दायर अपील का जवाब देने को कहा। दिल्ली सरकार ने सिंगल जज के 12 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के एनसीटी में वकीलों के लिए नीति को लागू करने में उसे कोई समस्या नहीं है।

फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Judges_Gavel.jpg

%d bloggers like this: