भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड का ब्योरा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है. शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि अदालत के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को व्यावसायिक समय बंद होने से पहले भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण उपलब्ध करा दिया है।
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बांड के मूल्यवर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
एसबीआई ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी के बीच राजनीतिक दलों द्वारा कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए और 22,030 भुनाए गए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका खारिज कर दी और एसबीआई को 12 मार्च, 2024 तक ऐसी सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पारित किया।
चुनाव आयोग को 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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