केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों को अधिसूचित किया 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 शीर्षक वाले नियमों में उन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सूचीबद्ध करने वाले प्रावधान शामिल हैं जो सीएए के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: “मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। भारत में 2014 तक पात्र अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई बताया गया। कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है।

PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship_(Amendment)_Act,_2019#/media/File:Emblem_of_India.svg

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