दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विच हंट का शिकार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें जमानत दिए जाने के खिलाफ ईडी की याचिका का विरोध करते हुए एक जवाब में ये टिप्पणियां की हैं। केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने जमानत दी थी। ईडी की चुनौती पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को जमानत आदेश पर रोक लगा दी। ईडी के आदेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर जवाब इस प्रकार है: “अत्यंत सम्मान के साथ, जहां तक एल.डी. विशेष न्यायाधीश का संबंध है, इस माननीय न्यायालय के समक्ष ईडी द्वारा लगाए गए आधारों में प्रयुक्त भाषा को इस माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए और इस पर कड़ी आलोचना की जानी चाहिए क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां और आक्षेप न केवल न्याय के लिए हानिकारक होंगे बल्कि हमारी जिला न्यायपालिका को भी हतोत्साहित करेंगे।”
जवाब में कहा गया है, “ऐसा कोई सबूत या सामग्री मौजूद नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि आप ने दक्षिण समूह से धन या अग्रिम रिश्वत प्राप्त की, गोवा चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना तो दूर की बात है। आप से एक भी रुपया वापस नहीं मिला, और इस संबंध में लगाए गए आरोप किसी भी ठोस सबूत से रहित हैं, जिससे वे अस्पष्ट, निराधार और बिना किसी पुष्टि के हैं।” केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब घोटाले के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका और सभी जमानत अनुरोधों को खारिज कर दिया। 10 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के कारण केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल द्वारा सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया और बाद में हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया। २० जून २०२४ को केजरीवाल को १ लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई से पहले उनकी जमानत रोक दी गई क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ अपील की थी। 26 जून 2024 को केजरीवाल से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से पूछताछ की और गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।