केरल: अदालत ने भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

कोट्टायम केरल की एक अदालत ने कथित तौर पर नफरत भरा भाषण देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय ने एराट्टुपेट्टा थाने में दर्ज मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता की याचिका खारिज की। मुस्लिम यूथ लीग के नेता मोहम्मद शिहाब ने जॉर्ज द्वारा कथित तौर पर धार्मिक नफरत भड़काने वाली टिप्पणी करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल में चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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