कोविड-19 से कर्मचारी की मौत पर एक महीने में परिवार के लिए पेंशन होगी शुरू : सिंह

नयी दिल्ली, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि सभी केंद्रीय सचिवों से कोविड-19 के कारण सेवारत कर्मचारियों की मौत के मामलों पर नजर रखने और दावा मिलने पर एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सिंह ने उम्मीद जतायी कि अप्रत्याशित महामारी से कई लोगों की जान जाने के मद्देनजर विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया अपनाएगी। उन्होंने कहा कि सचिव संबंधित मंत्रालय या विभाग के एक अधिकारी को नामित करेंगे जिनका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दिखेगा ताकि देरी की स्थिति में परिवार के सदस्य उनसे संपर्क कर सकेंगे।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।

सिंह ने आशा व्यक्त की कि सरकार के सभी विभाग इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और संबंधित विभागों के प्रमुख नियमित आधार पर इसकी निगरानी करेंगे।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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