दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में उनकी हिरासत और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया, और पाया कि उन्हें राहत देने के लिए “कोई आधार नहीं” दिखाया गया था। सिंह, जिन्हें 4 अक्टूबर को ईडी ने हिरासत में लिया था, ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में संदिग्ध त्रुटियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी हिरासत और रिमांड को चुनौती दी गई थी। पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर 2023 तक न्यायिक हिरासत में जेल की सजा सुनाई थी.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjay_Singh_(AAP_politician)#/media/File:Sanjay_Singh_(cropped).jpg