दिल्ली सरकार के धूल विरोधी अभियान के तहत, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीतमपुरा में एक खेल परिसर निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताओं को पाया। तदनुसार, डीपीसीसी को निर्माण कंपनी तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। डीपीसीसी द्वारा जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दैनिक आधार पर आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राय ने कहा, “निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के 14 नियमों को लागू करना आवश्यक है। इनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।” राय ने बताया कि दिल्ली में 523 टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण स्थलों को अब निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सीएंडडी पोर्टल पर पंजीकरण न कराने पर 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण प्रोजेक्ट पर एक लाख रुपये और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्ट पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन न लगाने पर प्रतिदिन 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। https://x.com/AamAadmiParty/status/1845756805781012537/photo/1