चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी के साथ केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, मीटीई के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में बैठक की। जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड से ही व्यक्ति की पहचान स्थापित होती है।

इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आधार के साथ EPIC को जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा WP (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार, UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।

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