सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया। अदालत मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास से 30 अप्रैल तक जवाब भी मांगा।
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