विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों (आरए) और ई-माइग्रेट पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं को एसबीआईई-पे नामक भुगतान गेटवे के माध्यम से एसबीआई की अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (ओई और पीजीई) ब्रम्हा कुमार और मंत्रालय की ओर से महाप्रबंधक (एनडब्ल्यू-आई) नीलेश द्विवेदी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ई-माइग्रेट परियोजना, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में एसबीआई ई-पे के ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ सफल एकीकरण के बाद शीघ्र ही चालू हो जाएगी। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के माध्यम से, सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेनदेन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास संबंधी शुल्क का भुगतान संभव होगा।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को और सुविधाजनक तथा बढ़ाया जा सकेगा। 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, ई-माइग्रेट परियोजना, उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाकर और विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत आरए और प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) जारी करने वाली बीमा कंपनियों को एक साझा मंच पर लाकर रोजगार के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) वाले देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों की सहायता कर रही है, ताकि निर्बाध, सुरक्षित और कानूनी प्रवास की सुविधा मिल सके। पोर्टल में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले ईसीएनआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक प्रवासियों के स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था भी है।