दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कनॉट प्लेस (दिल्ली) में कोई अवैध वेंडिंग, फेरीवाला न हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कनॉट प्लेस में कोई अवैध वेंडिंग और फेरीवाला न हो। सुनवाई में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को अपने 2021 के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी अनधिकृत फेरीवालों के प्रति “शून्य सहिष्णुता” होनी चाहिए। अदालत ने कहा, ”हम हर नुक्कड़ और कोने में विक्रेता नहीं रख सकते हैं।” अदालत ने अधिकारियों से विक्रेताओं को हटाने के बाद भी उनके दोबारा प्रवेश से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने को कहा। इसने आदेश दिया, “एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि इस अदालत का आदेश (अक्टूबर 2021 का) अक्षरश: लागू किया जाए।” अदालत कनॉट प्लेस क्षेत्र – राजीव चौक और इंदिरा चौक – में दुकान मालिकों के व्यापारियों के संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

https://en.wikipedia.org/wiki/Connaught_Place,_New_delhi#/media/File:Connaught_Place.JPG

%d bloggers like this: