दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना तट पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें यमुना नदी के तट पर छठ पूजा पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह याचिका छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने वकील वीएस दुबे के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 29 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि “यमुना के तट पर कोई भी साइट नामित नहीं की जाएगी”। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रतिबंध किसी के धर्म का अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन है न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि वह याचिका खारिज कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का मकसद नदी प्रदूषण को रोकना है. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chhath_Pja_in_delhi_Rituals_and_Tradition_06.jpg

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