दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोशनआरा क्लब खोलने की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली में रोशनारा क्लब खोलने की मांग की गई थी जिसे इस साल सितंबर में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सील कर दिया था।

क्लब खोलने की याचिका क्लब के सदस्य मनीष अग्रवाल ने दायर की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (अब सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

याचिका में कहा गया था कि 29 सितंबर को रोशनआरा क्लब के परिसर को सील करना असंवैधानिक था और यह क्लब, उसके सदस्यों और कर्मचारियों के मौलिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। क्लब चलाने का मुद्दा और इस विषय पर रिट याचिका भी लंबित है, वर्तमान रिट याचिका में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है, ”पीठ ने कहा।

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