दिल्ली कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज कराई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट से जमानत मांगी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया।

बिभव कुमार के वकील ने सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल ने कथित हमले के दिन पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई और उन्होंने अपने शरीर की जांच के लिए दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल के बजाय एम्स को क्यों चुना। बिभव कुमार के वकील ने कहा कि मालीवाल द्वारा बनाई गई कहानी के अनुरूप सब कुछ पूर्व नियोजित था।

मालीवाल व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि उन्हें आप नेताओं और पार्टी की सोशल मीडिया टीम द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। मालीवाल ने कहा कि एक लोकप्रिय यू-ट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

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