दिल्ली पुलिस ने बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर सचिवालय और उपराज्यपाल भवन में हुए हंगामे के लिए आप मंत्री सौरभ भारद्वाज और पार्टी के तीन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, आप विधायकों पर सिविल लाइंस थाने में धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।5 अक्टूबर को भारद्वाज और आप के अन्य नेता गुप्ता के पैरों में लेटकर उनसे अनुरोध करते दिखे कि वे उनके साथ एलजी वीके सक्सेना के घर चलें ताकि बस मार्शलों पर कैबिनेट नोट पर उनकी मंजूरी मिल सके। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और रोहित महरोलिया ने अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण हाथापाई हुई। उन्होंने कहा कि यह तब हुआ जब भाजपा विधायकों ने मार्शलों के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को ज्ञापन सौंपा।सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि पंकज नाम की दो महिला बस मार्शलों को दिल्ली के एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने लात मारी और दूसरी लड़की जुबैदा को एक पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मारा।