विधायक करतार सिंह तंवर ने दिल्ली विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फ़ैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख़ किया है। अपनी याचिका में तंवर ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश “रहस्यमय” और “अस्पष्ट” था और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौक़ा दिए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि तंवर को स्पीकर ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है और 10 जुलाई 2024 से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।