धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का उल्लंघन, एनडीएमसी पर 20 लाख जुर्माना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए।

मंत्री ने साइट पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एमसीडी उत्तर अधिकारियों को नियमित रूप से पानी छिड़कने के लिए कहा है। हालांकि, अधिकारी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दे सके। तब उन्होंने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से धूल प्रदूषण से निपटने के उपाय नहीं करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने कहा, सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को धूल-प्रदूषण विरोधी उपाय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। पांच निर्देशों का पालन सभी को करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर किसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पांच चरणों में निर्माण और विध्वंस स्थलों की परिधि में विंडशील्ड और बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं, जो तिरपाल के साथ मलबे को ढंकते हैं, धूल को उड़ने से रोकने के लिए हरे जाल का उपयोग करते हैं, पानी के छिड़काव, और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को कवर करते हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने शहर के सभी 13 प्रदूषण हॉटस्पॉटों की “सूक्ष्म निगरानी” शुरू कर दी है और जल्द ही पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन की जांच के लिए पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी। उन्होंने कहा कि आकार की परवाह किए बिना सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों, प्रदूषण की जांच के लिए अनिवार्य रूप से पांच कदम उठाने होंगे।

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