नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई

गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया 29 मई को पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। राज्य के आवेदकों के पहले सेट को पश्चिम बंगाल की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत अपने-अपने राज्यों में आवेदकों के पहले सेट को आज नागरिकता प्रदान की है।

अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली द्वारा प्रदान किए गए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट 15 मई, 2024 को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में आवेदकों को सौंपा गया। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। नियमों में आवेदन पत्र के तरीके, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा नागरिकता की जांच और अनुदान की परिकल्पना की गई है।

आवेदनों का प्रसंस्करण पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इन नियमों के अनुसरण में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर से 31.12.2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

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