नेकां उम्मीदवारों को ‘हल’ चुनाव चिह्न न देने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने 10 सितंबर को होने वाले आगामी लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव के लिए नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवारों को ‘हल’ चुनाव चिह्न देने से इनकार किए जाने को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि फैसला छह सितंबर को सुनाया जाएगा। इससे पूर्व पीठ ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पर्वतीय परिषद चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को ‘हल’ चुनाव चिह्न नहीं दिए जाने के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की कार्रवाई को ‘‘अनुचित’’ करार दिया था।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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