पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को टूलकिट मामले में जमानत

पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने टूलकिट मामले में जमानत दे दी है। पटियाला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा  ने कहा कि जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला है।

उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि मेरे विचार में व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी सहज टूलकिट का संपादक बनना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी। हालांकि रवि के वकील एडवोकेट अभिनव सेखरी ने 50,000 रुपये के रूप में ज़मानत राशि को कम करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन अदालत सहमत नहीं हुई।

%d bloggers like this: