दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून को राष्ट्रीय राजधानी को नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है और इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
7 जून को दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश पारित किए। अरोड़ा ने आदेश में कहा, “ऐसी सूचना मिली है कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।”
अरोड़ा ने आदेश में आगे कहा, “सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पैरा ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग आदि जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगाता हूं और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।” आदेश में कहा गया है, “चूंकि नोटिस सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।”
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