बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

ढाका, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हाल में छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य शीर्ष नेताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार के अनुसार 77 वर्षीय हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेताओं सहित अन्य के खिलाफ वारंट पुनर्गठित न्यायाधिकरण द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के पहले दिन जारी किए गए। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम के हवाले से ‘डेली स्टार’ ने अपनी खबर में बताया कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने यह आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में न्यायाधिकरण में दो याचिकाएं दायर की थीं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को हसीना सहित 46 अन्य को 18 नवंबर तक गिरफ्तार कर उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। अब तक हसीना उनकी अवामी लीग पार्टी और 14 दलों के गठबंधन के अन्य नेताओं पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ न्यायाधिकरण में जबरन गायब करने हत्या और सामूहिक हत्याओं की 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। माना जाता है कि वे वर्तमान में वहां किसी अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में सैकड़ों लोग मारे गए जिससे सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से मरने वालों की संख्या 1 000 से अधिक हो गई है। आठ अगस्त को कार्यभार संभालने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वह हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएगी। हसीना पर लगभग 200 मामले दर्ज हैं जिनमें से अधिकतर मामले सामूहिक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं से संबंधित हैं। न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक एडवोकेट ताजुल इस्लाम ने रविवार को कहा कि हसीना सहित भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की सहायता ली जाएगी।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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