बीमा पॉलिसियाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी की जाएंगी 

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि बीमा पॉलिसियां अब 1 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी की जाएंगी।

20 मार्च की अपनी अधिसूचना ‘पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा नियम’ में, IRDAI ने बीमाकर्ताओं के लिए डीमैट प्रारूप में पॉलिसियों की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया है। इस बीच IRDAI ने कहा है कि बीमाकर्ता द्वारा सीधे पॉलिसीधारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई सभी पॉलिसियां, पॉलिसीधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, भौतिक रूप में भी जारी की जाएंगी।

आईआरडीएआई ने कहा, “भले ही प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुआ हो या अन्यथा, प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करेगा।”

IRDAI ने पॉलिसी सरेंडर पर विनियमन में भी बदलाव किए हैं जो 1 अप्रैल से लागू होंगे IRDAI ने अधिसूचित किया है कि यदि पॉलिसी खरीद के तीन साल के भीतर सरेंडर की जाती है तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रहने की उम्मीद है।

PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_Regulatory_and_Development_Authority#/media/File:IRDA_New_logo.svg

%d bloggers like this: