सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह आदेश सुनाया।
कोर्ट ने कहा, “विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. ₹338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।”
हालाँकि, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आश्वासन दिया है कि मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। “तो तीन महीने के भीतर, यदि मुकदमा लापरवाही से या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह (सिसोदिया) जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा।”
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।