राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किए गए प्रचार से यह संकेत नहीं मिलता है कि वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

इसके अलावा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए व्यापक प्रचार दौरे और संबंधित बैठकें/कार्यक्रम, जैसा कि बहस के दौरान उजागर किया गया, यह भी संकेत देते हैं कि वे किसी गंभीर या ‘जीवन के लिए खतरा’ वाली बीमारी से पीड़ित नहीं दिखते हैं, जिससे उन्हें धारा 45 पीएमएलए के प्रावधान में निहित लाभकारी प्रावधान का हकदार बनाया जा सके,” कोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा, “जाहिर है, आवेदक के अनुसार, वह एक संभावित बीमारी के ‘निदान’ के लिए अंतरिम जमानत मांग रहा है, जिसे राहत के लिए वैध आधार नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जब आवेदक हिरासत में है।”

अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून को होनी है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

%d bloggers like this: