राजनीतिक दलों पर नगर निगम चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है: दिल्ली उच्च न्यायालय 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर नगर निगम चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव चिन्हों को अपनाने पर दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के तहत नगर निगम चुनावों में एसईसी द्वारा राजनीतिक दलों का चयन उचित है और मनमाना नहीं है।

“उस समय जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, मतदाताओं की एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो निरक्षर थे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम भी नहीं पढ़ सकते थे; इसलिए, विचार-विमर्श के बाद और विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए ‘चुनाव प्रतीकों’ के उपयोग की एक प्रणाली लागू की गई ताकि मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में मदद मिल सके,” अदालत ने कहा।

कोर्ट ने लोकेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। लोकेश कुमार ने 2022 में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, लेकिन हार गए थे।

PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Judges_Gavel.jpg

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