जयपुर, राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के समय के पंजीकृत सभी 98 लाख 23 314 घरेलू उपभोक्ताओं को ‘मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना’ का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा यह योजना बंद नहीं की गई है और न ही इसके प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव नजदीक देखकर यह घोषणा की थी। अगर उनकी मंशा सभी ‘गैर पंजीकृत’ उपभोक्ताओं को भी लाभ देने की होती तो पंजीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती। मंत्री ने बताया कि प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का ‘फ्यूल सरचार्ज’ राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने सदन को बताया कि अधिक उत्पादन लागत तथा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के बढ़े हुए ‘फ्यूल वेरियेबल चार्जेज’ के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार ही यह ‘फ्यूल सरचार्ज’ उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। नागर ने जानकारी दी कि राज्य में करीब 1.29 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत करीब 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने इससे पहले विधायक मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त अन्य शुल्क एवं करों को कम करने उपभोक्ताओं को समान रूप से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा वंचित उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने हेतु पंजीकरण करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common