लोकसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन विधेयक पेश

नयी दिल्ली, सरकार ने लोकसभा में सोमवार को खदान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक 2021 पेश किया जिसमें नीलामी में खनिज ब्लॉकों की संख्या और देश में खनिज उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है।

लोकसभा में खान एवं खनिज मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक पेश किया ।

कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक पेश किया जाने का विरोध किया । थरूर ने कहा कि वे तीन बिन्दुओं के आधार पर विधेयक को पेश किये जाने विरोध कर रहे हैं ।

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘ इसमें संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके प्रावधान जैव विविधता से अनुपालन संबंधी मानकों को पूरा नहीं करते हैं । ’’

थरूर ने कहा कि इससे उक्त क्षेत्र में रहने वालों लोगों को खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है ।

उन्होंने कहा कि यह देश के संघीय ढांचे के प्रतिकूल है क्योंकि यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करता है ।

इस पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन के कामकाज के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत यह विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वह खान एवं खनिज के संदर्भ में कानून बना सकती है।

उन्होंने कहा ‘‘ संसद जो भी कानून पारित करती है, उसी के मुताबिक राज्य को कानून लागू करना होता है। यह स्पष्ट है। मैं विधेयक पर चर्चा के जवाब में पूरी बात रखूंगा।’’

गौरतलब है कि इस विधेयक के जरिये खनन क्षेत्र में सुधारों के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही खदानों से जुड़े अतीत के मुद्दों को भी हल किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नीलामी के लिए अधिक खदानें उपलब्ध हो सकेंगी।

ऐसे में अधिक से अधिक खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए होगा और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

इन सुधारों में कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खदानों के बीच अंतर को दूर करना और विभिन्न सांविधिक भुगतानों के लिए एक राष्ट्रीय खनिज सूचकांक (एनएमआई) की स्थापना कर सूचकांक आधारित व्यवस्था की शुरुआत करना शामिल है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikipedia

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