सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक हफ्ते बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की जमानत याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि चूंकि उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए याचिका विचारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा गया है, इसलिए वर्तमान विस्तार आवेदन का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है, कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने कहा।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन समेत कई जांच/परीक्षण करवाने हैं, इसलिए वे 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा था कि इस मामले में फैसला मुख्य न्यायाधीश को करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पहले ही बंद हो चुकी है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। फैसले के मुताबिक, उन्हें 2 जून को सरेंडर कर तिहाड़ जेल लौटना होगा। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना हैं। https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_-_200705.jpg