सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ा दी

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली के राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप को परिसर खाली करने के लिए जून की समय सीमा दी थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आप और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने कहा कि आप को 10 अगस्त तक या उससे पहले यहां 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत का कब्जा सौंपना होगा। विस्तार दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।

भारद्वाज ने कहा, “आम आदमी पार्टी एक राज्य और राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसे दो कार्यालय मिलने चाहिए, हमें एक भी नहीं दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें जगह दीजिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन केंद्र ने जगह नहीं दी, इसलिए हम यहां हैं। कोर्ट ने माना कि यह आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है और जब तक केंद्र उन्हें जगह मुहैया नहीं कराता, तब तक उन्हें यहां रहने का समय देना चाहिए। हमें अगस्त तक का समय मिला है, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।”

Photo : Wikimedia

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