सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विस्तार पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस पर निर्णय लेना अधिक उचित होगा क्योंकि केजरीवाल की याचिका मामले में कार्यवाही पहले ही निर्णय के लिए बंद हो चुकी है।
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उन्होंने पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ से तत्काल सुनवाई की मांग क्यों नहीं की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।
केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक परीक्षण/जांच से गुजरना है और इसलिए वे 7 दिनों का विस्तार मांग रहे हैं।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। फैसले के अनुसार, उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण कर तिहाड़ जेल लौटना होगा। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल पूरे घोटाले के सरगना हैं।
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