सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की; दिल्ली सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामी दूर न करने के लिए फटकार लगाई है, जिसमें हरियाणा को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को दिए जाने वाले अधिशेष पानी को छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “आपने खामी दूर क्यों नहीं की? हम याचिका खारिज कर देंगे। पिछली तारीख पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था और आपने खामी दूर नहीं की। चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अदालती कार्यवाही को हल्के में न लें।” न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि न्यायालय केवल मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि फाइल में संपूर्ण तथ्य पढ़ना पसंद करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जून के लिए सूचीबद्ध की है।सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि हिमाचल प्रदेश से छोड़ा गया पानी बिना किसी बाधा के दिल्ली पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को ऊपर से 137 क्यूसेक पानी स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया ताकि पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे, जिससे हरियाणा दिल्ली के वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली में पानी स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg

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