अदालत ने हुवावे इंडिया के सीईओ को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें हुवावे टेलीकॉम (इंडिया) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिओंगवेई ली के खिलाफ आयकर विभाग के अनुरोध पर जारी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया गया था और उन्हें कुछ शर्तों के साथ विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली आयकर विभाग की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चीनी नागरिक जिओंगवेई एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह जांच अधिकारी द्वारा जब भी कहा जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच में शामिल होंगे, साथ ही पांच करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि भी जमा करेंगे।

अदालत ने 20 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘इस स्थिति में …. अदालत 29 अगस्त, 2022 के निचली अदालत के आदेश को रद्द करना उचित नहीं समझती, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ एलओसी को रद्द कर दिया था।’’

अदालत ने कहा कि हालांकि भारत और चीन के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के चलते जिओंगवेई के देश छोड़कर जाने का खतरा है, लेकिन उनके खिलाफ आरोप एक असंज्ञेय और जमानती प्रकृति के हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Twitter

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