अनधिकृत बोरवेल के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई : बीडब्ल्यूएसएसबी

बेंगलुरु, जल संकट के बीच बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने कहा है कि शहर की सीमा के भीतर अनधिकृत बोरवेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि 15 मार्च से लोग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन जमा करके बोरवेल के लिए अनुमति ले सकते हैं, जिसकी मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर दी जाएगी।

बीडब्ल्यूएसएसबी ने एक आदेश में कहा कि बेंगलुरु शहर में बोरवेल खोदने से पहले कर्नाटक भूजल (प्रबंधन और विकास का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 की धारा 11 के अनुसार संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।  आदेश में भूजल स्तर में गिरावट का कारण पर्याप्त वर्षा जल की कमी को बताया गया और कहा गया है कि शहर में कई बोरवेल सूख गए हैं।

अधिकारियों को यह भी संदेह है कि बोरवेल की अवैज्ञानिक ‘ड्रिलिंग’ के कारण शहर में भूजल स्तर कम हो रहा है।आदेश के अनुसार बोरवेल केवल उन स्थानों पर ही खोदे जाएं जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई हो और यदि अनाधिकृत स्थानों पर ऐसा किया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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