अन्नाद्रमुक की बैठक के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के अनुरोध पर पुलिस विचार करें : उच्च न्यायालय

चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को विपक्षी दल अन्नाद्रमुक की आम परिषद और कार्यकारिणी समिति की बैठक के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कदम उठाने का निर्देश दिया। यह बैठक 23 जून को चेन्नई के वनगरम में एक मैरिज हॉल में आयोजित होने वाली है।

न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने पार्टी के तिरुवल्लूर जिले के सचिव पी बेंजामिन की रिट याचिका पर इस आशय का निर्देश दिया। आम परिषद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। पिछले कुछ दिनों में ‘एक नेतृत्व’ के मुद्दे पर पार्टी में मतभेद गहरा गया है। अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं और नेताओं का खेमा समन्वयक ओ पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी के बीच बंट चुका है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विजय नारायण ने न्यायाधीश को बताया कि पार्टी ने 8 और 15 जून को थिरुवेरकाडु पुलिस निरीक्षक को पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नारायण ने कहा कि जब यह सूचित किया गया कि 23 जून को पूर्व विधायकों, सांसदों और मंत्रियों सहित 2,500 से अधिक सदस्य बैठक में भाग लेंगे, तो अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए था और सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जवाब देना चाहिए था।

राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने न्यायाधीश को बताया कि पुलिस ने बैठक के संबंध में 26 प्रश्नों का एक सेट दिया था लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसे जमा करने के बाद, पुलिस आदेश देने में देर नहीं करेगी। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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