मुंबई, मुंबई की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी।
ईडी ने जोशी को 14 फरवरी को शहर की एक कंपनी ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जोशी का परिवार गुटखा निर्माण व्यवसाय में है और उन्होंने ‘‘जैकपॉट’’ और कुछ अन्य फिल्मों में अभिनय किया है।
जोशी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें धनशोधन निरोधक कानून मामले के विशेष न्यायाधीश ए ए नंदगांवकर के समक्ष पेश किया गया।
केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा करते हुए उनकी और हिरासत का अनुरोध किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
एजेंसी ने कहा कि वह जोशी का सामना अन्य आरोपियों से कराना चाहती है और ओमकार समूह की विभिन्न कंपनियों से प्राप्त धन के उपयोग की जांच करना चाहती है।
ईडी ने आरोप लगाया कि जोशी को ओमकार समूह की विभिन्न कंपनियों से लगभग 37 करोड़ रुपये मिले थे। दावा किया गया था कि यह उनकी सेवाओं के लिए भुगतान था, लेकिन इनवॉइस / डेबिट नोट जैसे दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता।
ईडी ने पहले दावा किया था, ‘‘यस बैंक से लिये गए ऋण को डायवर्ट किया गया और आरोपी (सचिन जोशी) ने कम से कम 87 करोड़ रुपये के ‘डायवर्जन’ में ओमकार ग्रुप के प्रवर्तकों की मदद की।’’
ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयान में जोशी ने किसी गलत काम से इनकार किया।
ईडी ने पिछले महीने ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता और उसके प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया था।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया