अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत बढ़ाने में विफल रहने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। 20 जून को उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन ईडी की अपील के कारण देरी हुई। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में वे अभी भी जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। Photo : Wikimedia

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