इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों के खिलाफ निष्कासन आदेश को बरकरार रखा

यरुशलम, इजराइल के उच्चतम न्यायालय ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आठ फिलिस्तीनी बस्तियों के खिलाफ निष्कासन आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से संभावित रूप से कम से कम 1,000 लोग बेघर हो सकते हैं। इलाके के ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इजरायली अधिकार समूह ने यह जानकारी दी है।

न्यायालय का फैसला बुधवार की देर रात जारी किया गया। इस तरह दक्षिणी वेस्ट बैंक के मासाफर याट्टा क्षेत्र में फलस्तीनियों द्वारा दो दशक से अधिक समय तक चली कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है।

बाशिंदों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल’ ने एक बयान में कहा, ‘‘बिना सूचना दिए आधी रात को इजराइल के न्यायालय ने अप्रत्याशित फैसले को प्रकाशित किया।’’

बयान में कहा गया कि इस फैसले से बच्चों और बुजुर्ग समेत कई लोग बेघर हो जाएंगे। एसोसिएशन की वकील रोनी पेनी ने कहा कि यह निर्णय अंतिम है और यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ और कानून कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी इन बस्तियों से लोगों को बेदखल किया जा सकता है।

सेना ने 1980 के दशक में इस इलाके को गोलीबारी और प्रशिक्षण जोन के रूप में घोषित किया था। इजराइल के अधिकारियों की दलील है कि इस इलाके में केवल कृषि से जुड़े कार्य किए जाते थे और उस वक्त वहां कोई स्थायी ढांचा नहीं था।

सुरक्षा बलों ने नवंबर 1999 में करीब 700 ग्रामीणों को बेदखल कर दिया और अस्थायी ढांचे ढहा दिए थे जिसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Associated Press

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