ईडी ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे केजरीवाल देश के ‘सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादी’ हों: सुनीता केजरीवाल

नयी दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की जमानत संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वह देश के सबसे वांछित आतंकवादी हों। दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में लोगों को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में तानाशाही की सभी हदें पार हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से प्रतिदिन ‘दिल्ली के हिस्से का’ पानी छोड़े जाने की अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के भोगल इलाके में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सुनीता केजरीवाल ने कहा कल ही आपके मुख्यमंत्री को जमानत मिली है और आज सुबह ही निचली अदालत की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाना था लेकिन इससे पहले ही ईडी ने उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे दी। ये तो ऐसा हुआ मानो केजरीवाल देश के सर्वाधिक वांछित आतंकवादी हों। उन्होंने कहा देश में तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ईडी किसी को भी आजादी नहीं देना चाहता और मुख्यमंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाकर उनकी जमानत पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। हालांकि अदालत का फैसला आना अभी बाकी है। हमें उम्मीद है कि अदालत न्याय करेगी। भोगल जाने से पहले सुनीता आतिशी और आप के अन्य नेताओं के साथ राजघाट गई थीं जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि आतिशी की तपस्या सफल होगी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भीषण गर्मी के बीच जल संकट से जूझ रहे लोगों की दुर्दशा टेलीविजन पर देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने जेल से भेजे गए अपने संदेश में कहा प्यासे को पानी पिलाना हमारी संस्कृति है। दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है। हमें ऐसी भीषण गर्मी में पड़ोसी राज्यों से मदद की उम्मीद थी। लेकिन हरियाणा ने दिल्ली के पानी का हिस्सा ही कम कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा दोनों राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं लेकिन क्या यह पानी पर राजनीति करने का समय है दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर तब तक रोक लगा दी जब तक कि वह प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को मिली राहत को चुनौती दी गई है। ईडी ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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