एक्सेस प्रोवाइडर्स ने ट्राई के निर्देश पर स्पैमिंग के लिए 50 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया

संचार मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में बताया है कि एक्सेस प्रोवाइडर्स ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देश पर स्पैमिंग के लिए 50 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया है। बयान इस प्रकार है: “ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पैम कॉल्स में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, वर्ष 2024 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, ट्राई ने 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को कड़े निर्देश जारी किए थे। इसने एक्सेस प्रदाताओं को एसआईपी, पीआरआई या अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अपंजीकृत प्रेषकों या टेलीमार्केटर्स से प्रचार वॉयस कॉल को तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

कोई भी यूटीएम इन संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें दो साल तक के लिए सभी दूरसंचार संसाधनों को काटना और ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। इन कदमों से स्पैम कॉल्स में कमी लाने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ट्राई सभी हितधारकों से इन निर्देशों का अनुपालन करने और एक स्वच्छ और अधिक कुशल दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने का आग्रह करता है।

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