एनजीटी ने टीडीआई सिटी कुंडली के पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए समिति बनायी

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा के सोनीपत में 1200 एकड़ क्षेत्र में ‘‘टीडीआई सिटी कुंडली’ बसाने की प्रक्रिया में पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक समिति बनायी है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और आईआईटी-दिल्ली के प्रतिनिधियों से इस परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण नियमों के अनुपालन के संबंध में दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘ सीपीसीबी इस अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इस रिपोर्ट की एक प्रति हरियाणा के मुख्य सचिव को भी दी जाए जो इसपर गौर करें और वह इस मामले में अलग से एक कार्रवाई रिपोर्ट दे सकते हैं। ’’ अधिकरण ने कहा कि आवेदक सीपीसीबी, पर्यावरण मंत्रालय, आईआईटी-दिल्ली, हरियाणा के मुख्य सचिव और परियोजना के प्रस्तावक को दस्तावेज दे सकता है और वह एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में हलफनामा दे सकता है।

एनजीटी 1200 एकड़ क्षेत्र में ‘टीडीआई सिटी कुंडली’ बसाने की प्रक्रिया में टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में डॉ. मनोरमा शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपशिष्ट प्रबंधन और पार्कों एवं हरित क्षेत्र के रखरखाव की मूलभूत व्यवस्था नहीं की गयी है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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