ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में नहीं मिली जमानत

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया।

कुमार ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि पुलिस ने उसके विरुद्ध गलत मामला बनाया और ऐसी छवि पेश की जैसे वह दोषी हों।

पहलवान को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह दो जून 2021 से जेल में है। कथित तौर पर कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर मई में स्टेडिम में हमला किया था। यह हमला कथित तौर पर संपत्ति को लेकर किसी विवाद के चलते किया गया था।

बाद में धनखड़ की मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु किसी भोथरी चीज से उसके सिर पर वार करने के चलते हुई थी।

कुमार को जमानत देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या वह कथित घटना के वीडियो में दिख रहे हैं और गंभीर रूप से जख्म पहुंचाते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘सह-आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस अदालत ने गौर किया है कि आरोपी एवं मृतक एक ही क्षेत्र एवं समाज के हैं और शत्रुता के कारण आवेदक के जीवन पर खतरे की आशंका है। यही मामला वर्तमान आरोपी पर भी लागू होता है।’’

न्यायाधीश ने अभियोजक के इन हलफनामों को स्वीकार किया कि कुमार प्रख्यात पहलवान हैं लेकिन प्रख्यात लोग जब इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं तो इसका समाज पर घातक प्रभाव पड़ता है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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