वित्त मंत्रालय ने 13 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया। यह कदम कपड़ा उद्योग को लाभ और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतों के लिए उठाया गया था। वर्तमान में, कपास के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगता है। उद्योग घरेलू कीमतों को कम करने के लिए शुल्क में छूट की मांग कर रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया। इस छूट से कपड़ा शृंखला- सूत, कपड़े, गारमेंट्स और मेड अप्स को फायदा होने की उम्मीद है और इससे कपड़ा निर्यात को भी फायदा होने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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