कलकत्ता उच्च न्यायालय में भौतिक रूप से किसी भी मामले का उल्लेख नहीं किया जाएगा : रजिस्ट्रार जनरल

कोलकाता, अदालतों में बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन ने मंगलवार को आदेश दिया कि किसी भी अदालत में मामलों का उल्लेख भौतिक रूप से नहीं होगा। साथ ही, अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो बिना पूर्व सूचना के न्यायिक कार्यों को स्थगित कर दिया जाएगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार जनरल राय चट्टोपाध्याय ने कहा कि भौतिक रूप से किसी भी अदालत में मामलों का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा और अदालत कक्ष में भौतिक रूप से केवल संघ या राज्यों का पक्ष रखने वाले वकील उपस्थित होंगे।

अदालत परिसर में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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