केरल उच्च न्यायालय ने डॉ. वंदना दास की हत्या की सीबीआई जांच संबंधी याचिका खारिज की

कोच्चि (केरल), केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में कोल्लम जिले के एक तालुक अस्पताल में एक मरीज द्वारा डॉ. वंदना दास की हत्या किए जाने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।  न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने डॉक्टर के पिता द्वारा दायर यचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने ‘‘अपना पल्ला झाड़ने की जल्दबाजी में’’ प्राथमिक बयान में छेड़छाड़ की।

                याचिका खारिज करने की वजह बताने वाला विस्तृत आदेश अभी अदालत से प्राप्त नहीं हुआ है।  दास के पिता के. जी. मोहनदास ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोट्टारक्करा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने की जल्दबाजी में मृतका के मित्र द्वारा कथित तौर पर दिए प्राथमिकी बयान में छेड़छाड़ की।

                याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस ‘‘अपनी सुरक्षा खामियों को छिपाने’’ के लिए इस अपराध की बहुत ‘‘उदासीन’’ तरीके से जांच कर रही है।   डॉक्टर दास की पिछले साल मई में कोल्लम जिले के एक तालुक अस्पताल में एक मरीज जी. संदीप ने हत्या कर दी थी जो पेशे से एक स्कूल शिक्षक है। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं।

                पुलिस संदीप को इलाज के लिए अस्पताल लाई थी तभी 10 मई की सुबह उसने पैर की चोट के इलाज के दौरान शुरुआत में सर्जिकल कैंची से पुलिस अधिकारियों और एक व्यक्ति पर हमला किया और फिर डॉ. दास पर हमला कर दिया। उसने डॉ. दास पर कैंची से कई वार किए। डॉ. दास को इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गयी।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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