गौतम बुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

कोविड-19 मामलों के बढ़ते उदाहरणों के मद्देनजर,  गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं, जो एक सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर एहतियात के तौर पर कार्रवाई की जा सकती है।

आगामी कोविड -19 महामारी के बीच होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे आगामी त्यौहारों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘इन मौकों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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